NPS में छुपा है एक बड़ा राज, जो हर पूर्व कर्मचारी को जानना जरूरी है!

By Shruti Singh

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केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के अंतर्गत अतिरिक्त पेंशन लाभ पाने के हकदार होंगे। यह योजना लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहारा साबित होगी।

क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)?

UPS एक नई पेंशन योजना है, जिसे NPS के तहत सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें मौजूदा लाभों के अतिरिक्त पेंशन दी जाएगी। यह पहल सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की जीवनशैली को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

मृत कर्मचारियों के परिवारों को भी मिलेगा लाभ

UPS योजना की खास बात यह है कि जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, उनके वैध जीवनसाथी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी, जिनका मुख्य कमाने वाला सदस्य अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुविधा आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहे परिवारों के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी।

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UPS के प्रमुख लाभ

1. एकमुश्त भुगतान का लाभ

इस योजना में कर्मचारी के अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्सा लिया जाएगा। इस राशि को हर 6 महीने की सेवा के अनुपात में एकमुश्त रकम के तौर पर दिया जाएगा।

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2. मासिक पेंशन में टॉप-अप

सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलने वाली पारंपरिक पेंशन और महंगाई राहत (DA) के बीच जो अंतर होता है, उसे मासिक पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। यह टॉप-अप राशि उन्हें नियमित मासिक पेंशन के साथ मिलेगी।

3. बकाया पेंशन पर ब्याज

यदि किसी कर्मचारी को पेंशन पहले मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिली, तो उस बकाया राशि पर PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) की दर से ब्याज दिया जाएगा।

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आवेदन की प्रक्रिया

UPS योजना का लाभ पाने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन:

UPS योजना की आधिकारिक वेबसाइट या पोर्टल पर जाएं और फॉर्म भरें।

ऑफलाइन आवेदन:

अपने नजदीकी ड्रॉइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर (DDO) से संपर्क करें।

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आवश्यक फॉर्म:

  • Form B2 – NPS के तहत सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी के लिए।

  • Form B4 या B6 – मृतक कर्मचारी के वैध जीवनसाथी के लिए।

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025

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पात्रता की तीन श्रेणियां

  1. पहली श्रेणी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में हैं और NPS के अंतर्गत आते हैं।

  2. दूसरी श्रेणी: वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या इसके बाद नियुक्त किए जाएंगे।

  3. तीसरी श्रेणी: वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले रिटायर हो चुके हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके हैं या जिनकी सेवा नियम 56(j) के तहत समाप्त की गई है। इसमें मृतक कर्मचारियों के जीवनसाथी भी शामिल हैं।

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सरकार का उद्देश्य

इस योजना से यह साफ होता है कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक सुरक्षा को लेकर गंभीर है। UPS के माध्यम से सरकार ने यह भरोसा दिलाया है कि सेवा के बाद भी कर्मचारी अकेले नहीं छोड़े जाएंगे

निष्कर्ष

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक ऐतिहासिक और लाभकारी योजना है जो NPS के तहत रिटायर हुए लाखों कर्मचारियों और उनके परिजनों को वित्तीय मजबूती देगी। इससे न सिर्फ पेंशनधारकों का जीवन आसान होगा बल्कि सरकारी नौकरी की ओर युवाओं का भरोसा भी बढ़ेगा। जो भी कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं, वे समय रहते आवेदन जरूर करें और इस राहतकारी योजना का लाभ उठाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। योजना से जुड़ी सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए UPS पोर्टल या संबंधित सरकारी कार्यालय से संपर्क करें

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Shruti Singh

Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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