अब पैन कार्ड केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय पहचान बन चुका है। बैंक खाता खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने, निवेश करने और बड़ी रकम के लेनदेन तक हर जगह पैन कार्ड की जरूरत होती है। ऐसे में सरकार ने पैन कार्ड से जुड़ा एक सख्त नियम लागू किया है, जिसे हर पैन धारक को गंभीरता से लेना चाहिए।
अब पैन-आधार लिंक करना जरूरी
सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि हर पैन कार्ड धारक को अपना पैन नंबर आधार से लिंक कराना होगा। इसके लिए अंतिम तारीख 30 जुलाई 2025 तय की गई है। अगर आपने इस तारीख तक लिंकिंग नहीं की, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा और आपको कई वित्तीय सेवाओं में परेशानी हो सकती है।
पहले डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे अब एक दिन घटाकर 30 जुलाई किया गया है।
अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो क्या होगा?
अगर आपने लिंकिंग नहीं की, तो आपको कई नुकसान उठाने पड़ सकते हैं:
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आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा
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आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे
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बैंक लेन-देन में अड़चन आएगी
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क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ेगा
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बाद में लिंक करने पर ₹1,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लग सकता है
सरकार की मंशा क्या है?
पैन-आधार लिंकिंग का उद्देश्य टैक्स चोरी रोकना और फर्जी पैन कार्डों को निष्क्रिय करना है। इसके जरिए सरकार हर व्यक्ति की एक ही पहचान सुनिश्चित करना चाहती है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिल सके और टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी हो।
पैन और आधार को कैसे लिंक करें?
ऑनलाइन तरीका
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इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं
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“Link Aadhaar” विकल्प चुनें
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पैन नंबर, आधार नंबर और नाम भरें
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OTP वेरीफिकेशन करें
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अगर आपने पहले लिंकिंग नहीं की थी, तो ₹1,000 का शुल्क ऑनलाइन भरें
ऑफलाइन तरीका
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नजदीकी PAN सेवा केंद्र या आधार केंद्र जाएं
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फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें
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कर्मचारी आपकी जानकारी सिस्टम में दर्ज करेगा
SMS से लिंक करना
मोबाइल से भी लिंक किया जा सकता है:
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SMS भेजें: UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर>
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भेजें 567678 या 56161 पर
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उदाहरण: UIDPAN 123456789012 ABCDE1234F
कुछ जरूरी बातें
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जिन लोगों ने पहले से लिंकिंग करवा ली है, उन्हें दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं
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मैन्युअल फॉर्म भरने वालों को लिंकिंग स्टेटस चेक करना चाहिए
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नया पैन बनवाते समय आधार देना जरूरी है
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लिंकिंग का स्टेटस इनकम टैक्स की वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है
देरी करने से बढ़ सकती है परेशानी
अगर आपने अभी तक पैन और आधार को लिंक नहीं कराया है, तो यह काम तुरंत कर लें। इसे नजरअंदाज करने का मतलब है भविष्य में वित्तीय कार्यों में बड़ी अड़चनें। इससे बचने का एकमात्र तरीका है समय पर लिंकिंग करवाना।
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निष्कर्ष
सरकार की यह पहल देश में टैक्स सिस्टम को मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। पैन और आधार को लिंक कराना न सिर्फ आपकी पहचान को मजबूत बनाता है बल्कि वित्तीय गतिविधियों को सुगम भी करता है। इसलिए देरी न करें, और 30 जुलाई 2025 से पहले यह कार्य पूरा करें।